दिल्ली पुलिस ने 41 वर्षीय शरीफ को 19 जनवरी को कर्नाटक से इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि वह एक अगस्त, 2022 से 20 नवंबर, 2022 तक पांच सितारा होटल में रुका और बिना बिल चुकाए चला गया।
पुलिस ने यह भी कहा कि शरीफ ने होटल से चांदी के बर्तन और अन्य सामान चुराए और अब उन पर करीब 24 लाख रुपये बकाया हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी ने फर्जी बिजनेस कार्ड का इस्तेमाल कर होटल में चेक इन किया और खुद को यूएई सरकार के एक पदाधिकारी के रूप में पेश किया।
होटल के कर्मचारियों द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के बाद दिल्ली के सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन में शरीफ के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी।
उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) और 380 (आवास गृह में चोरी) का आरोप लगाया गया है।
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